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पॉम माल घोटाले की धीमी जांच को लेकर हाई कोर्ट ने कोरबा एसपी से मांगा हलफनामा
29-Jan-2026 11:42 AM
पॉम माल  घोटाले की धीमी जांच को लेकर हाई कोर्ट ने कोरबा एसपी से मांगा हलफनामा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 जनवरी। कोरबा के पाम मॉल से जुड़े बहुचर्चित भूमि घोटाले में जांच की धीमी रफ्तार को लेकर हाई कोर्ट ने कोरबा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निर्देश दिया है कि वे मामले में जांच पूरी न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करें।

इस प्रकरण में याचिकाकर्ता अंकित सिंह ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाख़िल कर पुलिस की कथित उदासीनता और सुस्त जांच पर असंतोष जताया। याचिका में कहा गया कि अदालत और न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जांच आगे नहीं बढ़ पाई है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनकी मां अरुणिमा सिंह ने 22 दिसंबर 2020 को कोतवाली थाना, कोरबा में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 465, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण में क्लोज़र रिपोर्ट पेश की थी।

पुलिस द्वारा दायर क्लोज़र रिपोर्ट पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा ने 10 नवंबर 2025 को आपत्ति जताते हुए उसे खारिज कर दिया और आगे की जांच के आदेश दिए। इसके बावजूद, याचिका के अनुसार, आज तक जांच पूरी नहीं की गई।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और शासन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह प्रकरण वर्ष 2020 से लंबित है और न्यायिक आदेशों के बाद भी जांच का पूरा न होना गंभीर विषय है। अदालत ने कोरबा एसपी को आदेश दिया कि जांच लंबित रहने के कारणों का उल्लेख करते हुए व्यक्तिगत शपथपत्र दाख़िल करें, साथ ही जांच अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट करें।


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