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उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न मिलने पर क्या बोले ओवैसी
08-Jan-2026 9:12 AM
उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न मिलने पर क्या बोले ओवैसी

एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को बेल न मिलने पर सवाल उठाए हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, ''हैरानी की बात है कि इन दोनों (उमर ख़ालिद और शरजील इमाम) को ज़मानत नहीं मिली. जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो लोगों को ज़मानत दी है. इनमें एक अमटेक समूह के चेयरमैन (अरविंद धाम) हैं, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज है. उन्हें आर्टिकल 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार) का ज़िक्र करते हुए ज़मानत मिली है.''

उन्होंने कहा, ''दूसरे शख़्स कैलाश रामचंदानी हैं, जिन पर नक्सली गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है. रामचंदानी पर आरोप है कि इनकी वजह से आईईडी ब्लास्ट में 15 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है. इन्हें स्पीडी ट्रायल नहीं होने के आधार पर बेल मिली.''

ओवैसी ने आगे कहा, ''मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम भी यूएपीए की तरह सख़्त क़ानून है. ऐसे में मैं हैरान हूं कि इन दोनों (उमर ख़ालिद और शरजील इमाम) की बेल नहीं हुई.''

सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर ज़मानत याचिका ख़ारिज की थी?

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 5 जनवरी को दिल्ली दंगों की कथित साज़िश के मामले में अभियुक्त उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि महज़ इस आधार पर ज़मानत नहीं मिल सकती कि दोनों पाँच साल से जेल में हैं और अभी तक इन पर मुक़दमा शुरू नहीं हुआ है. (bbc.com/hindi)


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