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प्रदेश के 142 निकायों में ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य
07-Nov-2025 8:42 PM
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अधिसूचना जारी
रायपुर, 7 नवंबर। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 142 निकायों में ट्रेंड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए नियम, आवेदन प्रक्रिया और लाइसेंस की फीस तय कर दिया है। पूरी प्रक्रिया को राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ ही लागू कर दिया है। यह नियम 1956 के बाद संशोधित किए गए हैं। इसमें गुमटी, कच्ची दुकान से लेकर बड़े बड़े शो रूम के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य होगा।
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