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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 सितंबर। रायपुर के श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के नाम पर 55 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में एक आरोपी को हाई कोर्ट ने बीमारी के इलाज के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी। जमानत याचिका खुद रिश्वत देने वाले की ओर से लगाई गई थी।
सीबीआई की जांच में सामने आया था कि 30 जून 2025 की रात डॉ. चैत्रा के पति रविचंद्र के. आरोपी सतीशा ए. के घर पहुंचे और 16.62 लाख रुपए रिश्वत ली। इसके बाद हुई छापेमारी में 38.38 लाख नकद बरामद किए गए। 1 जुलाई को दोनों को गिरफ्तार कर सीबीआई बेंगलुरु कार्यालय ले जाया गया और बाद में विशेष सीबीआई कोर्ट रायपुर में पेश किया गया।
सतीशा ए. ने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन दिया, जिसमें कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का हवाला दिया गया। उसने कहा कि उसे फोटोथैरेपी और नियमित इलाज की आवश्यकता है। मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि के बाद सीबीआई ने भी माना कि आरोपी को विशेष इलाज की जरूरत है।
हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नियमित जमानत देने से इनकार किया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से दो माह की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी।