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तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने वालों पर शिकंजा, तीन एफआईआर, उपकरण व गाड़ियां जब्त
08-Sep-2025 11:26 AM
तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने वालों पर शिकंजा, तीन एफआईआर, उपकरण व गाड़ियां जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 सितंबर। उच्च न्यायालय की गाइडलाइन और प्रशासन के निर्देशों के बावजूद देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत शहर के अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल तीन एफआईआर दर्ज कीं और कई डीजे सेटअप वाहनों समेत जब्त किए।

सरकंडा पुलिस ने जबड़ापारा इलाके में तेज ध्वनि पर डीजे बजाने पर माजदा वाहन समेत डीजे साउंड सिस्टम जब्त किया। आरोपी विकास यादव निवासी गोड़पारा तिफरा और संचालक शंकरलाल निषाद के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

सिविल लाइन पुलिस ने छोटा हाथी वाहन में लगे डीजे साउंड सिस्टम को जप्त किया। इसके साथ ही 04 नग बेस बॉक्स, 04 नग टॉप बॉक्स और 02 एम्पलीफायर भी बरामद किए गए। राघवेन्द्र सभा भवन के पास भी तेज आवाज़ में डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई की गई।

पचबहरा और दैजा इलाके में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर तीन डीजे संचालक उमेश कुमार धुरी (मुंगेली), बसंत साहू और दीपक ध्रुव (तखतपुर) को पकड़ा गया। उनके वाहनों से हाई-पावर बेस बॉक्स, जनरेटर, लाइट और एम्पलीफायर जब्त किए गए।

 


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