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अभद्रता के मामले सहायक संचालक, मार्केटिंग की शिकायत पर शिक्षक निलंबित
05-Jul-2025 11:35 AM
अभद्रता के मामले सहायक संचालक, मार्केटिंग की शिकायत पर शिक्षक निलंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 जुलाई। स्कूल शिक्षा विभाग ने संभाग के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। एक मामला बिलासपुर का है, जहां एक सहायक संचालक पर अमर्यादित भाषा और गाली-गलौज का आरोप है, वहीं दूसरा मामला मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक का है, जिसमें एक शिक्षक पर मार्केटिंग करने का आरोप साबित हुआ है।

13 जून 2025 को बिलासपुर में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के विरोध में एक प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान संयुक्त संचालक कार्यालयय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे शिक्षकों से सहायक संचालक मुकेश कुमार मिश्रा ने अभद्र भाषा में बात की और गाली-गलौज की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे शिक्षा विभाग की छवि पर नकारात्मक असर पड़ा।

सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना और इसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखते हुए मिश्रा को 4 जुलाई 2025 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर (नवा रायपुर) तय किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, भारतपुर (लोरमी) में पदस्थ शिक्षक एलबी राजकुमार ध्रुव को भी निलंबित किया गया है। उन पर आरोप था कि वे करीब दो वर्षों से हर्बल लाइफ और फिट क्लब के नाम पर स्वास्थ्य उत्पादों की मार्केटिंग कर रहे थे, जो सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन है।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली को शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि शिक्षक सोशल मीडिया पर भी उत्पादों का प्रचार कर रहे थे। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 और 16 के खिलाफ है।

डीईओ की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने शिक्षक राजकुमार ध्रुव को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय, लोरमी तय किया गया है।


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