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चार गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा, डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना
01-Jul-2025 10:24 AM
चार गांजा तस्करों को 15-15 साल की सजा, डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 1 जुलाई। गौरेला पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में कोर्ट से चार आरोपियों को 15-15 साल की सश्रम सजा और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। यह फैसला विशेष न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट, बिलासपुर ने सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

6 दिसंबर 2023 को गौरेला थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो चारपहिया वाहनों में भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत खोडरी रेलवे फाटक के पास नाकाबंदी कर दो ब्रेजा कार को रोका। जब तलाशी ली गई तो दोनों गाड़ियों से कुल 160 किलो गांजा मिला, जिसे आरोपी अवैध रूप से ले जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने इनमें सवार सोनू राठौर (24) - पाटन, जिला अनूपपुर (म.प्र.), प्रदीप पटेल (31) - कुशालपुर, जिला रायपुर (छ.ग.), विश्वनाथ राठौर (29) - अमगवां, जिला अनूपपुर (म.प्र.) और किशन पटेल (22) - सेमरा, जिला शहडोल (म.प्र.) को गिरफ्तार किया।

एनडीपीएस कोर्ट, बिलासपुर ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को 15-15 साल का सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। साथ ही, जिन दोनों गाड़ियों से गांजा ले जाया जा रहा था, उन्हें भी जब्त कर राजसात करने का आदेश दिया गया है।

इस पूरे मामले की जांच उपनिरीक्षक सनत कुमार मांत्रे ने तत्कालीन थाना प्रभारी सौरभ सिंह के मार्गदर्शन में की। कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक सूर्यकांत शर्मा ने मजबूती से पैरवी की।


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