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बिलासपुर, 25 मई। बेमेतरा जिले के थान खम्हरिया की नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ 25 मई को प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की सभा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता अंजना ठाकुर थान खम्हरिया नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ कथित रूप से 9 पार्षदों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। शिकायत में पार्षदों का नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस शिकायत के आधार पर कलेक्टर बेमेतरा ने 25 मई को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक रखने का निर्देश दिया था।
कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ अंजना ठाकुर ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की। सिंगल बेंच से राहत नहीं मिली। इस पर उसने डिवीजन बेंच में इसकी अर्जेंट सुनवाई की अपील करते हुए याचिका दायर की। हाईकोर्ट में इस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश है। मंगलवार को जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस संजय के अग्रवाल की स्पेशल डबल बेंच में यह याचिका सुनवाई के लिए रखी गई। याचिका में कहा गया कि शिकायतकर्ताओं का नाम आवेदन में स्पष्ट नहीं है। अज्ञात लोगों की शिकायत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाना अनुचित है। याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया है।
अविश्वास प्रस्ताव की बैठक पर अगली सुनवाई तक स्थगन देते हुए कोर्ट ने बेमेतरा कलेक्टर को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।


