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दरभा घाटी एफआईआर पर एनआईए की याचिका खारिज, अब राज्य पुलिस करेगी षड्यंत्र की जांच
02-Mar-2022 12:14 PM
दरभा घाटी एफआईआर पर एनआईए की याचिका खारिज, अब राज्य पुलिस करेगी षड्यंत्र की जांच

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 2 मार्च। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एनआईए को तगड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है जिसमें दरभा थाने में जितेंद्र मुदलियार की ओर से दर्ज कराई गई एफ आईआर को चुनौती दी गई थी।

ज्ञात हो 25 मई 2013 को नक्सलियों ने पूर्व विधायक उदय मुदलियार सहित 31 कांग्रेसी नेताओं की झीरम घाटी में घाट लगाकर हत्या कर दी थी। 25 मई 2020 को स्वर्गीय उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उक्त नक्सली हमले के पीछे के षड्यंत्र की जांच की मांग की गई थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस एफ आई आर को चुनौती देते हुए कहा कि झीरम घाटी नरसंहार के सभी पहलुओं की एनआईए जांच कर रही है और यह जांच अंतिम चरण में है। एक ही मामले की जांच केंद्र और राज्य की अलग-अलग एजेंसियां नहीं कर सकती। एनआईए ने पहले निचली अदालत में याचिका दायर की थी, जहां से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई। जितेंद्र मुदलियार के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट के समक्ष कहा कि एनआईए इस हमले के पीछे के षड्यंत्र की जांच नहीं कर रही है, अत: राज्य सरकार को जांच करने से नहीं रोका जा सकता।

बीते महीने जस्टिस आरसीएस सामंत और जस्टिस अरविंद चंदेल की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने एनआईए की अपील खारिज कर दी।

 


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