दुर्ग

विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सेमीनार
10-Jun-2026 4:54 PM
विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सेमीनार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 10 जून।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 से संबंधित प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निराकरण हेतु 18 जुलाई  को आयोजित की जाने वाली विशेष लोक अदालत के सफल संचालन एवं व्यापक जन-जागरूकता के उद्देश्य से आज नवीन सभागार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में एक सेमीनार का आयोजन किया गया।
सेमीनार में जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण, जिला दुर्ग से चयनित स्टेट बार काउंसिल के सदस्य, न्यायालयीन अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण ने सहभागिता की। कार्यक्रम में विशेष लोक अदालत के उद्देश्य, महत्व एवं उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई तथा धारा 138 से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण में लोक अदालत की प्रभावी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम के वक्ताओं ने विषय वस्तु पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए अधिवक्ताओं से विशेष लोक अदालत के संबंध में अपने-अपने पक्षकारों को जागरूक करने तथा समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हांकित कर लोक अदालत के माध्यम से निराकरण हेतु प्रेरित करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने कहा कि विशेष लोक अदालत न्याय को सरल, सुलभ एवं त्वरित रूप से जनसामान्य तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिवक्तागण से अधिकाधिक समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर विशेष लोक अदालत में प्रस्तुत कराने तथा पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि न्यायपालिका एवं अधिवक्ता समुदाय के समन्वित प्रयासों से बड़ी संख्या में प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण निराकरण संभव हो सकेगा।


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