दुर्ग

सही दवा-शुद्ध आहार अभियान, कई दुकानों में दबिश
29-Apr-2026 3:15 PM
सही दवा-शुद्ध आहार अभियान, कई दुकानों में दबिश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 29 अप्रैल। सही दवा-शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार थीम के अंतर्गत औषधि एवं खाद्य प्रशासन द्वारा संचालित सघन जांच अभियान के दूसरे दिन कई दुकानों में दबिश दी गई।

अधिकारियों ने पाया कि पाण्डे जूस कार्नर इंदिरा मार्केट, देवांगन जूस कार्नर अग्रसेन चौक में मैन्गो जूस में रंग मिलाया जा रहा था, रंग को मौके पर नष्ट कराया गया एवं भविष्य में रंग का प्रयोग करने, खराब एवं सड़े फलों का प्रयोग करने एवं नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने कहा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार 27 अप्रैल से 11 मई तक 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किए जाने हेतु प्रत्येक जिले में कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।

औषधि शाखा द्वारा जिले में संचालित मेसर्स श्रद्धा मेडिकल एजेंसी, शनिचरी बाजार, दुर्ग, मेसर्स वर्धमान एजेंसी, गंजपारा, मेसर्स रिषभ डिस्ट्रीब्यूटर्स, गंजपारा, मेसर्स टी. सी. मेडिकोज, गंजपारा, स्टेशन रोड, दुर्ग रोड, दुर्ग में स्थित मेसर्स जायडस हेल्थ केयर, मेसर्स जायडस लाईफ साइंसेस, मेसर्स मेकमनी प्रा.लि. मेसर्स जिनदत्त डिस्ट्रीब्यूटर्स, रामनगर, भिलाई में स्थित मेसर्स भारत एजेंसी एवं अशोक एजेंसी ऐसे 10 कॉस्मेटिक विक्रय करने वाली थोक औषधि विक्रेता फर्मों का निरीक्षण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत किया गया जिसमें 2 प्रसाधन सामग्री का नमूना जांच हेतु संकलित किया गया एवं सभी फर्मों के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड की जांच की गई एवं सख्त निर्देश दिये गए कि उनके द्वारा कास्मेटिक सामान का क्रय-विक्रय अधिकृत विक्रेताओं/एजेंसी से/ को बिल के माध्यम से किया जाए। भविष्य में भी इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

जिले में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित गन्ना रस एवं जूस सेंटर आदि स्ट्रीट वेंडर्स की जांच खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् किया जा रहा है, जिसमें संचालकों को साफ स्वच्छ पीने योग्य पानी से बने बर्फ का उपयोग करने, रंगों का उपयोग नहीं करने, परिसर के आस-पास स्वच्छता रखने, ताजा फलों का प्रयोग करने एवं डस्टबीन रखने हेतु निर्देशित किया गया।


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