दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 9 फरवरी। दुर्ग जिले में नगपुरा और कैम्प क्षेत्र में जमीन के नाम पर कोहका की महिला से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी व्यक्ति के खिलाफ छावनी पुलिस ने बीएनएस की धारा 318 (4) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
आरोपी ने पहले महिला को नगपुरा की जमीन के लिए इकरारनामा कर रूपये लिए, फिर जमीन किसी अन्य को बेच दी। इसके बाद उसने कैम्प क्षेत्र की जमीन दिखा उसका सौदा किया, मगर यह जमीन किसी अन्य की है। महिला ने इस धोखाधड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। छावनी पुलिस ने बताया कि सुंदर नगर कोहका भिलाई निवासी बुसरा कौसर को ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा नगपुरा में खसरा नंबर 464, 465, 466, 467/2 क्षेत्रफल 2.5 एकड़ जमीन बिक्री का इकरारनामा 31 मार्च 2021 को चेक के माध्यम से साढ़े 18 लाख एवं आनलाईन 5 लाख 29 तथा कैश 7 लाख 21 हजार प्राप्त किया गया। वर्ष 2022 में रजिस्ट्री न कर यह जमीन किसी अन्य बेच दी गई। रूपये वापस मांगने पर ज्ञानेंद्र ने महिला को प्रगति नगर केम्प-1 भिलाई स्थित जमीन का सौदा 28 अगस्त 2024 को किया गया जो कि उसके नाम से नहीं थी।
7 फरवरी तक ज्ञानेन्द्र द्वारा न जमीन/मकान रजिस्ट्री की गई और न ही प्राप्त रकम वापस हुई। जमीन बेचने के नाम से ज्ञानेन्द्र कुमार ने 31 लाख की धोखाधड़ी की है।


