दुर्ग
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
दुर्ग, 13 अगस्त। नगर निगम एवं समाज कल्याण विभाग ने पेंशनधारियों के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को अपना वार्षिक सत्यापन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऐप के माध्यम से कराना अनिवार्य होगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि जो भी लाभार्थी समय पर सत्यापन नहीं कराएंगे, उनकी पेंशन भुगतान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
डिजिटल तरीके से होगी पूरी प्रक्रिया
पहले पेंशन सत्यापन के लिए लाभार्थियों को कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब मोबाइल पर मौजूद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऐप के जरिए यह काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से सीधे ऑनलाइन डाटा अपडेट होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी।
आवश्यक दस्तावेज और शर्तें
पेंशनधारी को सत्यापन के समय स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा, मोबाइल फोन साथ लाना जरूरी है, जिससे ऐप के जरिए सत्यापन किया जा सके, सत्यापन के लिए लाभार्थी अपने वार्ड के एआरआई या राजस्व विभाग, कमरा नंबर 3, नगर पालिक निगम दुर्ग से संपर्क कर सकते हैं।
किन योजनाओं के लिए जरूरी है यह सत्यापन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना,समय पर सत्यापन न कराने पर नुकसान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई भी पेंशनधारी समय सीमा के भीतर वार्षिक सत्यापन नहीं कराता है, तो उसकी पेंशन अगले माह से रोक दी जाएगी। ऐसे में पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी से बचने के लिए तुरंत प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
डिजिटल व्यवस्था से मिलने वाले फायदे
नई डिजिटल प्रक्रिया से पेंशनधारियों को लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। यह प्रणाली तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक है। साथ ही सभी डाटा तुरंत अपडेट होकर रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम होगी। जागरूकता संदेश आपकी पेंशन आपका हक है, लेकिन वार्षिक सत्यापन आपकी जिम्मेदारी है, समय पर करें, पेंशन पाएं।


