दुर्ग
दुर्ग, 11 अगस्त। पीएचक्यू ने दुर्ग पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल मोनिका सोनी उर्फ मोनिका गुप्ता को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मोनिका गुप्ता पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलने का आरोप लगे थे। प्रार्थी अभय कुमार की शिकायत पर छावनी थाना पुलिस ने प्रधान आरक्षक मोनिक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। मामले की विभागीय जांच के दौरान महिला पुलिस कर्मी ने असहयोग किया। इसके चलते उसकी नौकरी की बर्खास्तगी के आदेश कर दिए गए।
जानकारी के मुताबिक मोनिक गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग कर पुलिस नियमावली व सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया। इस मामले में शिकायत पर 28 अक्टूबर 2024 को विभागीय जांच शुरू हुई। जांच के दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों के निर्देश पर साक्ष्य और गवाहों के बयान लिए गए। 15 जुलाई को जांच अधिकारी ने विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई। इसके बाद 16 जुलाई को महिला प्रधान आरक्षक को उनका पक्ष रखने के लिए समय दिया गया, लेकिन मोनिका गुप्ता की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया।
पारित आदेश के तहत की गई है, जिसमें विभागीय जांच क्रमांक 19/24 के तहत मोनिका को दोषी पाते हुए यह निर्णय लिया गया, जिसमें लिखा गया कि प्रधान आरक्षक मोनिका सोनी का यह कृत्य पुलिस बल की गरिमा और शुचिता के विपरीत है, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में उन्हें शासन की सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है। विभाग ने उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस नियमावली के प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्त की सजा दी है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने हेड कॉस्टेबल की टर्मिनेशन की पुष्टि की है।


