दुर्ग
दुर्ग, 31 जुलाई। जिला उपभोक्ता आयोग, दुर्ग ने उपभोक्ता किशोर सारटेक्स एंड राइस मिल को बड़ी राहत प्रदान की है। आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता को 40 लाख रुपये और 1.50 लाख रुपये मानसिक क्षति के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मामला तब सामने आया जब उपभोक्ता किशोर सारटेक्स एंड राइस मिल ने अपनी राइस मिल में लगाए गए बॉलर कंपनी के कलर शार्ट मशीन को ओरिएंटल इंश्योरेंस के माध्यम से बीमित कराया था।
1 अक्टूबर 2023 को उक्त मशीन में अचानक खराबी आ गई। उपभोक्ता ने इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी, लेकिन बीमा कंपनी द्वारा सर्वे कर प्रस्तुत की गई। उपभोक्ता द्वारा मांगे गए 45,58,340 रुपये के बदले बीमा कंपनी ने केवल 20,55,000 रुपये देने का प्रस्ताव दिया।
बीमा कंपनी के इस रवैये से आहत होकर उपभोक्ता ने अधिवक्ता कमल नयन चतुर्वेदी के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 40 लाख रुपये और 1.50 लाख रुपये मानसिक क्षति के लिए भुगतान करने का आदेश पारित किया।


