दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 6 जुलाई। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केलाबाड़ी की प्रधान पाठिका सरिता खरे को बच्चों के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार करने के मामले में संभागीय संयुक्त संचालक आर.एल. ठाकुर ने निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
जानकारी के मुताबिक प्रधान पाठिका सरिता खरे स्कूल में छात्राओं से मेहंदी नहीं लगाने पर उनके साथ दुर्व्यवहार व मारपीट करने, विद्यालय के बच्चों को ईंट पत्थर से फेंककर मारने, उनके ऊपर गर्म चाय फेंकने, शाला स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार तथा बच्चों को अध्यापन कार्य नहीं करने के संबंध में वार्ड 40 की पार्षद सरिता विनोद चंद्राकर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष शिकायत की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने दो सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जांच दल द्वारा की गई जांच में श्रीमती खरे के विरुद्ध की गई शिकायत की पुष्टि हुई है।
निलंबन अवधि में श्रीमती खरे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पाटन जिला दुर्ग नियत किया गया है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीमती खरे एक लोक सेवा के साथ-साथ प्रधान पाठिका जैसे जिम्मेदार पद के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। उन्हें अपनी पद की गरिमा के अनुरूप शाला स्टाफ व बच्चों के साथ समन्वय स्थापित कर अपने कर्तव्यों का समुचित पालन किया जाना चाहिए किंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। प्रधान पाठिका श्रीमती खरे का उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति गैरजिम्मेदारना, लापरवाही, पदीय दायित्वों की उपेक्षा और स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (1, 2, 3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।