दुर्ग

बच्ची से रेप आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास
01-Jul-2025 5:22 PM
बच्ची से रेप आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास

दुर्ग, 1 जुलाई। चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को एक सुनसान घर में ले जाकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी नोमेंद्र देवांगन (32 वर्ष) को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी।
 

अंडा थाना में 30 नवंबर 2023 को पीडि़ता ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी नोमेंद्र देवांगन (32 वर्ष) निवासी ग्राम विनायकपुर थाना अंडा की जान पहचान उसके घर वालों से थी, और आरोपी का घर आना जाना था। 30 नवंबर को पीडि़ता अपनी 5 वर्ष 8 माह की मासूम बच्ची एवं अन्य बच्चों को उनके दादा-दादी के पास घर में छोडक़र वह खेत में धान काटने गई हुई थी। उसका पति ट्रैक्टर लेकर काम पर गया हुआ था। शाम को जब वह घर लौटी तब उसे जानकारी मिली कि आरोपी नोमेंद्र देवांगन ने गली में खेल रही उसकी मासूम बच्ची को बहलाते फुसलाते हुए चॉकलेट का लालच देकर एक घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रोते हुए बच्ची घर आकर इसकी जानकारी परिवार वालों को दी थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।


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