दुर्ग

बच्ची से रेप, 20 साल की सजा
31-May-2025 4:19 PM
बच्ची से रेप,  20 साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 31 मई। नाबालिग बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर एवं बहला फुसला कर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनिष दुबे की कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, 5 हजार रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक दिल्लीवार ने पैरवी की थी। पीडि़ता की मां ने भिलाई 3 थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह बेटियां है। 2 जुलाई 2023 को उसका पति घर से बाहर खुर्सीपार गेट काम पर गया था। बड़ी बेटी व सास घर पर अकेली थी। तभी सुबह 9 बजे भिलाई-3 गतवा तालाब  का रहने वाला आरोपी सन्नी साहू घर आकर बच्ची को बहला-फुसलाकर चिप्स, चाकलेट देने के बहाने उसे अपने साथ बिजली नगर की ओर ले गया।

 जहां खंडहर में उसके साथ गलत काम किया। जब बच्ची रोने लगी और अपने घर जाने की जिद करने लगी तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और चुप रहने के लिए कहा।

इस दौरान नाबालिग बच्ची के घर पर नहीं होने से परिजन एवं मोहल्लेवासी उसे ढूंढने के लिए निकले। विशेष लोक अभियोजक  रूप वर्षा दिल्लीवार ने बताया कि मोहल्लेवासियों आता देख आरोपी वहां से भागने लगा, लोगों ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया था। पुलिस ने धारा 376 क, ख  व पाक्सो एक्ट की धारा 5 (एम), 6 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर जांच में लिया था।


अन्य पोस्ट