दुर्ग
बारात में नाचने के दौरान हुआ था विवाद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 22 मई। शादी की बारात निकालने के दौरान नाचने की बात को लेकर हुए विवाद में गुस्साए आरोपियों ने युवक की लाठी, डंडे एवं धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पीएस मरकाम की कोर्ट ने आठ आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अन्य धाराओं के तहत भी सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार यादव ने पैरवी की थी।
ग्राम सिरसा खुर्द चौकी जेवरा सिरसा में 7 जुलाई 2021 की रात को गरियाबंद जिले से सुनील यादव की बारात सिरसा खुर्द निवासी नंद कुमार यादव के घर आई थी। नंद कुमार यादव की बेटी की शादी थी। बारातियों के पहुंचते ही घराती पक्ष ने बैंड वालों को बजाने से मना कर दिया। इससे नाराज घराती पक्ष के ही कुछ लोग बारातियों के पक्ष के बैंड के पास नाचने के लिए पहुंच गए। इसी दौरान दोनों पक्षों में डांस करने को लेकर कहा सुनी हुई। बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया।
अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार यादव ने बताया कि रात में विदाई के पूर्व दूल्हे का चचेरा भाई हेमचंद यादव अपने साथी आकाश यदु, आयुष कुमार यादव और कुछ बारातियों के साथ बारात की बस के पास पहुंचा। इसी दौरान घराती पक्ष का रिश्तेदार संजय यादव अपने साथियों सूरज यादव, रूपेश यादव, हितेश पांडे, उमेश यादव, घनश्याम, कुलदीप यादव और ओंकार कुम्हार सभी निवासी सिरसा खुर्द के साथ मौके पर पहुंचा। संजय और उसके साथियों ने हेमचंद यादव उर्फ हर्ष पर लाठी डंडे एवं धारदार हथियार से वार कर दिए, जिससे हेमचंद यादव को गंभीर चोटें आई और उसने दम तोड़ दिया था।
आरोपियों ने हेमचंद के दोस्तों पर भी हमला कर दिया था। गुस्साए आरोपियों ने बस को भी नहीं बक्शा था और सीजी-08-एम-0122 के खिड़कियों का कांच तोडफ़ोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया था।


