दुर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 10 मई। चिटफण्ड के पुराने प्रकरण में माइक्रो फाईनेंस पब्लिक लिमिटेंड के फरार डॉयरेक्टर को ओडिशा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
चौकी जेवरा सिरसा के प्रकरण में लगभग 8 वर्ष से आरोपी फरार था जिसकी तलाश में टीम लगी हुई थी। अधिक ब्याज का प्रलोभन देकर दो निवेशकों से 10,20,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के बाद आफिस बंद कर फरार हो गया था। पुलिस ने ओडिशा से माइक्रो फाइनेंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर सूरथादास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर ने बताया कि प्रार्थिया रूखमणी बाई साहू उम्र 55 साल निवासी ग्राम जेवरा सिरसा द्वारा चौकी स्मृतिनगर में 18 मई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि माइक्रो फाइनेन्स लिमिटेड के डायरेक्टरों द्वारा अधिक ब्याज देने और पैसा डबल होने की झांसा देकर वर्ष 2008 से लगातार उसके पति से 9,70,000 रुपये एवं एक अन्य निवेशक से 50000 रुपए इस प्रकार दो निवेशकों से 10,20,000 रुपए जमा कराकर धोखाधड़ी कर आफिस बंद कर भाग गए हैं।
शिकायत पर जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409 भा.द.वि. 3, 4, 5 चिटफण्ड एवं धन परिचालन पाबंदी अधिनियम 1978 छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत माइक्रो फाईनेंस पब्लिक लिमिटेंड का डॉयरेक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, बैकुंठनाथ पटनायक, सुरथादास, अशोक कुमार पटनायक, बिजोय कुमार राउत्रे के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण अपराध कायमी के पूर्व से ही फरार हो गए थे।
चिटफण्ड के प्रकरणों में फरार डायरेक्टरों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। जानकारी के आधार पर कम्पनी के डॉयरेक्टर की पतासाजी हेतु एक टीम ओडिशा भेजा गया। टीम द्वारा ओडिशा से माइक्रो फाईनेंस पब्लिक लिमिटेंड कम्पनी के डायरेक्टर सुरथादास को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड में भेजा गया है। शेष फरार आरोपी की पतासाजी की जा रही है।