दुर्ग

फर्जी सीबीआई अफसर बनकर वकील से 41 लाख की ठगी, जमानत खारिज
18-Apr-2025 2:47 PM
फर्जी सीबीआई अफसर बनकर वकील से 41 लाख की ठगी, जमानत खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 18 अप्रैल। फर्जी सीबीआई अफसर बनकर एक महिला अधिवक्ता से 41 लाख रूपए की ठगी करने वाले मामले में गिरफ्तार गुजरात के आरोपी अशरफ खान कोढिय़ा की जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ ने खारिज कर दी है।

न्यायालय ने माना कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है इसलिए जमानत आवेदन निरस्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस मामले में प्रार्थिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने पैरवी की थी।

 प्रार्थिया को कुछ माह पूर्व एक वीडियो कॉल आया था जिसमें उसे कहा गया कि, वह दिल्ली सीबीआई ऑफिस से बोल रहे हैं। एसबीआई बैंक में कुछ खाता धारकों के खाते में 7 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसमें एक आपका भी खाता है।

 

आपको तुरंत सीबीआई ऑफिस दिल्ली में उपस्थित होना पड़ेगा। जब पीडि़ता परेशान हो गई, तब आरोपियों ने झांसे में लेते हुए उसे अलग-अलग किस्तों में रकम लेना प्रारंभ किया। आरोपियों ने 22 जनवरी से 4 फरवरी के बीच अलग-अलग खातों में पीडि़ता से 41 लाख रुपए वसूल कर लिए। इसके बाद फोन को बंद कर दिया था। 

प्रार्थिया की शिकायत पर कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 318(4), 3(5) बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। पुलिस ने आरोपी अशरफ खान पिता महबूब भाई कोढिया को 30 मार्च को गिरफ्तार कर दुर्ग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

 आरोपी  केन्द्रीय जेल में निरूद्ध है। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की अदालत में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। 


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