दुर्ग

फर्जी अऋणी फसल बीमा कर धोखाधड़ी की शिकायत
09-Apr-2025 4:08 PM
फर्जी अऋणी फसल बीमा कर धोखाधड़ी की शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 दुर्ग, 9 अप्रैल। फर्जी अऋणी फसल के तहत कुल 67 किसानों का फसल बीमा पोर्टल सीएससी के माध्यम से फर्जी अऋणी फसल बीमा कर धोखाधड़ी किये जाने की शिकायत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने की है। अधिकारी पाटन मुकेश कुमार की शिकायत पर उतई पुलिस ने कॉमन सर्विस सेंटर संचालक तुषार कांत सेठी के खिलाफ धारा 420, 511 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

 

उतई थाना पुलिस ने बताया कि प्रार्थी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पाटन मुकेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का फसल बीमा किया जाता है। कोई किसान सेवा सहकारी समिति मर्यादित से कृषि ऋण लेता है तो उक्त समिति के द्वारा उसका बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा कर दिया जाता है य दि कोई किसान कृषि ऋण नहीं भी लिया तो वह किसी राष्ट्रीयकृत अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अऋणी कृषि फसल बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान किसी अन्य किसान की भूमि को रेगहा में लेता है तो वह रेगहा में लेने वाला किसान भी उस भूमि स्वामी की सहमति से उसके जमीन पर फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा अपने नाम से करा सकता है। सीएससी संचालक आरोपी तुषार कांत सेठी निवासी ग्राम बासापुट,  तहसील बांकी, जिला कटक उड़ीसा द्वारा तहसील पाटन स्थित ग्राम पतोरा के 43 किसान एवं ग्राम मुड़पार के 24 कुल 67 किसानों का फर्जी बीमा कराया गया है। सीएससी द्वारा अपलोड किए गए फर्जी बीमा सर्टिफिकेट में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के फर्जी साइन एवं सील है।


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