‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दन्तेवाड़ा, 27 दिसम्बर। जिले में सरपंच एवं पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार जिले में पंचायत पदाधिकारियों के उप निर्वाचन की कार्यवाही दिनांक 28 दिसम्बर 2021 से प्रारंभ किया जाकर दिनांक 22 जवनरी 2022 तक सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा उपरान्त सम्पन्न कराया जाना निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दंतेवाड़ा द्बारा संबंधित उप निर्वाचन क्षेत्र में धारा 144 लागू किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जाना है। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को बिना किसी डर भय तथा दबाव के निर्भीक हो कर मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने तथा चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण नहीं किया गया।जिससे लोक शांति एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।
जिला दण्डाधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाडा द्बारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जिले के जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बालपेट, मेटापाल-02, जनपद पंचायत गीदम के अंतर्गत ग्राम पंचायत घोटपाल-01, मड़से, आलनार, कारली, जोड़ातराई, गुटोली, कोरलापाल, जनपद पंचायत कुआकोण्डा के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुआकोण्डा, खूटेपाल, चोलनार, रेंगानार, नकुलनार, माहराहाउरनार, फूलपाड़, हल्बारास एवं जनपद पंचायत कटेकल्याण के अंतर्गत ग्राम पंचायत धनीकरका, जंगमपाल, मोखपाल, गुड़से, छोटेगुडरा, परचेली, कटेकल्याण क्षेत्रों के लिये पारित की गई है।
27 दिसम्बर 2021 से 22 जनवरी 2022 तक कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही ये अनुज्ञप्तिधारी हो किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। निर्वाचन कर्तव्यस्थल पर तैनात सुरक्षा कर्मी/धार्मिक कारणों से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा ये इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जावेगा।
विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस आदि करने के पूर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी दन्तेवाड़ा/ गीदम/ कुआकोण्डा/ कटेकल्याण/ बड़ेबचेली से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में स्थान एवं जुलूस के मार्ग आदि का स्पष्टत: उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
सभा, रैली, जुलूस आदि में लाऊडस्पीकर/ध्यनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी दन्तेवाडा/ गीदम/ कुआकोण्डा/ कटेकल्याण/ बड़ेवचेली से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं दिनांक 27 दिसम्बर 2021 से 22 जनवरी 2022 तक जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा, गीदम, कुआकोण्डा एवं कटेकल्याण के उपरोक्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।