‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 फरवरी। खैरागढ़ जिले के गुमानपुर में चिकन सेंटर चलाने वाली महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल और लूटे गए जेवर को भी बरामद कर लिया।
बताया गया कि आरोपी मृतिका के पहने गहने लूटने की नीयत से उसे बाइक पर बिठाकर गुमानपुर ले गया और उसका जेवर लूटकर उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस अफसरों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक आलोक साहू व साइबर सेल व थाना खैरागढ़ प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में मृतिका पुनीता सिन्हा (55 वर्ष) के अंधेकत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त की।
मिली जानकारी के अनुसार मामले में आरोपी सेवकराम खेलवारलालमाटी ग्राम मुढ़ीपार द्वारा 7 फरवरी को शाम 7 बजे लगभग पुनीता के मुर्गा दुकान के पास बाजार में काम से अपनी मोटर साइकिल से गया था, जहां से वापस आते समय पुनीता को ग्राम मुढ़ीपार से लालमाटी की ओर अकेले जाते देख उसके पहने हुए गहनों को लूटने की नीयत से पुनीता को जाकर बोला कि उसके बेटे प्रकाश सिन्हा को कुछ लोग ग्राम गुमानपुर खार में पकडक़र मारपीट कर पैसे की मांग कर रहे है, तब पुनीता आरोपी सेवकराम खेलवार की बातों में आकर उसके साथ उसकी मोटर साइकिल में बैठकर ग्राम गुमानपुर खार चली गई, जहां आरोपी द्वारा पुनीता के पहने गहनों को लूटने की नीयत से जमीन में पटक दिया। जिससे पुनीता के सिर में चोट आने से अचेत हो गई। आरोपी द्वारा पुनीता की पहने साड़ी को उसके गले में लपेटकर गला घोटकर हत्या कर दी। उसकी मौत के बाद उसके पहने हुए दो सोने के कान की पीपल पत्ती, एक सोने का मंगलसूत्र का लॉकेट, पांच नग मंगलसूत्र का गोली, दो नग चांदी की एठी को लूट कर ले गया।
दूसरे दिन ग्राम गुमानपुर व मुढ़ीपार में लोगों को घटना की जानकारी होने पर पुलिस से बचने मोटर साइकिल से ग्राम शेरगढ़ गया, लूटे गए सोने चांदी के जेवर को रास्ते में ग्राम सोनभठ्ठा के नाला के पास छुपाकर रख दिया और ग्राम शेरगढ़ में मोटर साइकिल छोडक़र फरार हो गया था।
थाना गातापार पुलिस व जिला केसीजी साइबर सेल की कार्रवाई से आरोपी सेवकराम खेलवार को पकडऩे में सफलता मिली। आरोपी की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन व मृतिका के सोने चांदी के गहनों को बरामद कर जब्त किया गया है।
आरोपी के खिलाफ धारा 103(1), 238, 311, 66 भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जिसे न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा गया।