दुर्ग , 15 जनवरी। खूबचंद बघेल विश्वविद्यालय भिलाई 03 के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा पर आरोपियों द्वारा किए गए जानलेवा हमला मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने मंगलवार की दोपहर में पुन: आरोपियों को पुलिस कस्टडी के लिए न्यायालय में पेश किया है। जहां आरोपी प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार को 22 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दी है। इन आठ दिनों में पुलिस आरोपियों को लेकर घटना की रिक्रिएशन कर सकती है और जहां जहां आरोपी गए है उनको वहां वहां ले जा सकती है। वहीं सहयोगी रेलवे कर्मी टी पवन कुमार को बीएनएस की धारा 249 में 50 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। आज मामले में शहर के तीन से चार थाना प्रभारी पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आज प्रोबीर शर्मा, धीरज वस्त्रकार व टी पवन कुमार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री अमिता जायसवाल के भिलाई-3 स्थित न्यायालय में दोपहर 12 जेल से लेकर पुलिस भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में संध्या के समय पेश किया गया। तीनों आरोपियों को आज केन्द्रीय जेल से भारी सुरक्षा के बीच न्यायालय लाया गया। सूत्रों की मानें तो पूछताछ में आरोपियों के द्वारा वारदात के समय इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को फरारी के दौरान छत्तीसगढ़ से दीगर प्रदेश में कहीं फेंक दिए जाने का पता चला है। इस मोबाइल की बरामदगी के लिए पुलिस की टीम उन्हें लेकर उस प्रदेश में जाएगी। वहीं रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ की विडियो ग्राफी कराया जाएगा। बता दें कि 19 जुलाई को सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा (57 वर्ष ) निवासी 230 ग्रीन वेल्यू सिटी भिलाई जिला दुर्ग के साथ दो मोटर सायकल में सवार 06 अज्ञात आरोपियों ने गाली गलौज कर जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डा से मारपीट कर प्राण घातक चोटें पहुंचाई गई। रिपोर्ट पर इस मामले में पुलिस ने धारा 109, 296, 351 (3), 61(2), 3 (5) पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। प्रकरण के विवेचना में मोटर सायकल सवार 06 आरोपियों में से तीन प्रिंस पाण्डेय उर्फ प्रसून पाण्डेय (27 वर्ष ) निवासी रीवा (मप्र), अमन उर्फ उत्कर्ष द्विवेदी (23 वर्ष ) निवासी रीवा (मप्र), करण पाठक उर्फ कर्ण ( 21 वर्ष) निवासी जिला रीवा (मध्यप्रदेश) को 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।