जान्जगीर-चाम्पा

एक करोड़ 37 लाख रुपये जमीन का मुआवजा नहीं देने पर कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर-चांपा, 17 अगस्त। जिला सत्र न्यायालय ने कलेक्टर कार्यालय के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 1 करोड़ 37 लाख रुपये की कुर्की का वारंट जारी कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में कलेक्टर कार्यालय की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया, जिसके तहत एसडीएम ममता यादव की सरकारी कार को कब्जे में ले लिया गया है।
यह मामला केएसके पावर प्लांट में जमीन अधिग्रहण से संबंधित है, जिसमें पीडि़त पक्ष को मुआवजा कम दिया गया था। पीडि़तों ने न्यायालय में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कलेक्टर कार्यालय द्वारा उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे न्यायालय को कुर्की का आदेश देना पड़ा।
न्यायालय के नाजिर शाखा के अधिकारी और कर्मचारी जब कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, तो उन्हें केवल एसडीएम ममता यादव की सरकारी कार ही मिली। अधिकारियों ने इस कार को जब्त कर न्यायालय परिसर में सील कर दिया है। एडीएम एसपी वैद्य ने बताया कि यह मामला 2009-10 से लंबित है, और उन्होंने न्यायालय से समय मांगने की गुजारिश की है ताकि मामले का समाधान हो सके।