कारोबार

रायपुर, 3 फरवरी। ईपीएफओ ने बताया कि भविष्यच निधि सदस्यों के लिए सेवाओं में सुधार लाने तथा सदस्य डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्वक्कस्नह्र) ने सदस्य प्रोफ़ाइल अद्यतनीकरण की प्रक्रिया को और सरल किया है।
ईपीएफओ ने बताया कि संशोधित प्रक्रिया के तहत, जिन सदस्यों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (्रहृ) पहले से ही आधार के माध्यम से मान्य है, वे अपना प्रोफ़ाइल नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता-माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, सेवाग्रहण करने की तिथि तथा नौकरी छोडऩे की तिथि आदि को बिना किसी दस्तावेज़ को अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं। केवल कुछ मामलों में, जहाँ दिनांक 01.10.2017 से पहले यूएएन प्राप्त किया गया था, डॉटा अपडेट करने के लिए केवल नियोक्ता के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।
ईपीएफओ ने बताया कि ईपीएफओ के डेटाबेस में ईपीएफ सदस्य के व्यक्तिगत डेटा की स्थिरता और प्रामाणिकता यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सेवाएँ निर्बाध रूप से प्रदान की जाए तथा सदस्योंँ के भविष्यल निधि एवं पेंशन निधि से गलत/धोखाधड़ी वाले भुगतान से बचा जा सके। सदस्य विवरण को बदलने या सही करने की आवश्यकता होने पर सदस्यों को पहले से ही सुविधा उपलब्ध कराई गई थी जिसके माध्यबम से वे आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते थे और अपने अनुरोध ऑनलाइन दर्ज कर सकते थे।