कारोबार

गाडिय़ों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य, ऑनलाइन रजिस्टेशन
04-Dec-2024 1:11 PM
गाडिय़ों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य, ऑनलाइन रजिस्टेशन

 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर लगेगा जुर्माना 

रायपुर, 4 दिसंबर। ऑटोमोबाईल एसोसियेशन (फाडा) एवं डीलर्स एसोसियेशन (राडा) के संयुक्त तत्वाधान में चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में  सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2019 से पहले की गाडिय़ों के नम्बर प्लेट बदले जाएंगे। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर यान 1989 के प्रावधानों पर सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन पर चर्चा की गयी। 1 अप्रैल 2019 से पहले विक्रय सभी वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने के लिए प्रदेश के सभी अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलर को इसे लगाने के लिये अधिकृत किया गया है। 

परिवहन सचिव एस. प्रकाश और उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए 120 दिनों की समयावधि तय की गई है। ्र्रेनए वाहनों के अलावा 2019 के पूर्व खरीदे गए वाहन चालकों को अपने गाड़ी का नंबर प्लेट बदलवाने होंगे। दोपहिया वाहनों के लिए 365 रुपए, चारपहिया वाहनों के लिए 656 रुपए, तीन पहिया वाहनों के लिए 427 रुपए और व्यावसायिक वाहनों के लिए 705 रुपये शुल्क तय किया गया हैं।

इसके लिए गाड़ी मालिक चालक गाड़ी नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और मोबाइल नंबर डालकर नंबर प्लेट बदलवाने के लिए आरटीओ की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा परिवहन सेवा केंद्रों के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।  

सिक्योरिटी फीचर 
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड होता है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में लेजर युक्त यूनिक सीरियल नंबर होता है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में अशोक चक्र का 3ष्ठ होलोग्राम होता है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की बाई और के ऊपरी कोने पर क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम होता है।
इसमें भी काल आईडेंटिफिकेशन नंबर लेजर ऐड कोडेड होता है ।
इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में दो बॉन रियुजेबल लॉक होते हैं।


अन्य पोस्ट