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छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड बकाया निपटान नियम 2023 के प्रावधानों को सरल बनाने चेम्बर के सुझाव
12-Jul-2024 2:04 PM
छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड बकाया निपटान नियम 2023 के प्रावधानों को सरल बनाने चेम्बर के सुझाव

रायपुर, 12 जुलाई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने श्रीमती नीलिमा तिग्गा अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड बकाया निपटान नियम, 2023 के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए सुझाव दिये। 

श्री पारवानी ने बताया कि वाण्ज्यिक कर आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड बकाया निपटान नियम, 2023 के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए सुझाव दिये एवं पूर्व अधिनियम दिनांक 04.05.2023 एवं नियम दिनांक 15.09.2023 आवश्यक संशोधनों के साथ जारी रखने हेतु निवेदन किया गया साथ ही अन्य सुझाव नीचे दिए गए जो निम्नानुसार हैं-

सभी सर्किलों के लिए बकाया राशि की वसूली सूची विभाग द्वारा जारी की जाए। बहुत बड़ी संख्या में छोटी राशि के बकाया लंबित हैं, जिनमें डीलर उपलब्ध नहीं हैं। 1 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा वाले ऐसे बकाया को छूट के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। आयकर कानूनों के तहत भी इसी तरह की स्थिति अपनाई गई है। नियम 5 में आवेदक को मांग नोटिस के साथ मूल्यांकन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसमें शपथ पत्र के साथ चालान की प्रमाणित प्रति भी आवश्यक है।

सुझाव-मूल्यांकन आदेश और डिमांड नोट की मूल प्रति अपील/संशोधन या उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। ऐसे मामले में, प्रमाणित प्रति संलग्न करना संभव नहीं है। डीलर द्वारा स्वयं प्रमाणित आदेश प्रति/चालान स्वीकार किया जा सकता है।  शपथ पत्र के प्रारूप में एक खंड जोड़ा जाना चाहिए कि मैं/हम आगे यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने कर विवाद को समाप्त करने के लिए ही कर निपटान की इस योजना के तहत आवेदन किया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर की शर्त को वापस लेने की आवश्यकता है क्योंकि शपथ पत्र आवेदक द्वारा शपथ के तहत दायर किया गया है।


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