बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 अक्टूबर। वर्ष 2019 से लंबित नेशनल हाइवे बाईपास के लिए किसानों से अधिग्रहित की गई जमीन का 77 करोड़ रुपए मुआवजा वितरण किया गया है। इस संबंध में बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह ने बताया कि 137 कृषकों का 73.37 करोड़ रुपए में से 114 कृषकों को 66.85 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि भुगतान किया जा चुका है। 23 कृषकों को 6.52 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है, जो विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन अथवा वारिसान संबंधी विवाद होने के कारण शेष है। फलस्वरूप एनएच प्रकरण में 91.1 प्रतिशत मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है।
इस ही प्रकार आपसी क्रय नीति के तहत चोरभ_ी-लोलेसरा-ढोलिया बाईपास मार्ग नया में कुल 09 ग्रामों के 118 कृषकों को 10.29 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री से मुआवजा राशि भुगतान किया जा चुका है। केवल 01 ग्राम के 22 किसानों को 4.3 करोड़ रुपए का शासन से आबंटन प्राप्त नहीं होने के कारण मुआवजा राशि का भुगतान शेष है। इस प्रकार नेशनल हाइवे बायपास तथा चोरभ_ी-लोलेसरा-ढोलिया बाईपास मार्ग में कुल 232 किसानों को विगत पांच माह के अंदर 77.15 करोड़ रुपए मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।
कोर्ट के आदेश पर किसानों को हो रहा मुआवजा का वितरण
शहर में एनएच बायपास निर्माण की राह खुलती दिख रही है। भारत सरकार की ओर से एनएच बायपास निर्माण के लिए गए भू-अर्जन के मुआवजा प्रकरण में 232 किसानों को 77 करोड़ मुआवजा बांटा गया है। उल्लेखनीय है कि सिमगा से कवर्धा तक 280 करोड़ रुपए की लागत से करीब 70 किमी टू लेन सडक़ व 4.5 किमी बायपास का निर्माण होना था। भारी भरकम मुआवजा प्रकरण बनाए जाने के कारण भारत सरकार की ओर से मुआवजा राशि जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि शिव साहू ने बताया कि मुआवजा प्रकरण 7 साल से लंबित था। लगातार संघर्ष के बावजूद राशि नहीं मिली।
ऑनलाइन भुगतान इसलिए जानकारी एसडीएम को दें
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा का वितरण किया जाएगा। भुगतान ऑनलाइन होना है इसलिए बैंक डिटेल से संबंधित सारी जानकारी प्रभावित किसान बेमेतरा एसडीएम कार्यालय में जमा कर सकते हैं। बायपास निर्माण के लिए भू-अर्जन कार्यालय की ओर से कुल 23.757 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। प्रभावित ग्रामों में ग्राम बहेरा, बैजी, लोलेसरा, पिकरी, बेमेतरा, मोहभ_ा, कोबिया और सिंघौरी शामिल हैं। बायपास निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के लिए अन्य जिलों की तुलना में काफ ी अधिक मुआवजा तय होने के कारण भारत सरकार ने राशि स्वीकृत करने से इंकार कर दिया था। उस समय रेवेन्यू विभाग के द्वारा भू-अर्जन के लिए 135 करोड़ रुपए मुआवजा तय किया गया था, जिसमें भारत सरकार की ओर से 32 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
हाईकोर्ट ने 3 माह में मुआवजा प्रकरण निराकृत करने के दिए थे आदेश
भू-अर्जन के लिए प्रभावित किसानों के जमीन के खसरा व रकबा का प्रकाशन राजपत्र में होने के कारण प्रभावित किसान जमीन की बिक्री नहीं कर पा रहे थे। वही लंबे समय से मुआवजा प्रकरण लंबित होने के कारण किसान परेशान थे। इसके बाद प्रभावित किसानों में लता शिव साहू, रामचरण साहू, मेहतरु साहू, राममूर्ति साहू मोहभ_ा वार्ड बेमेतरा, हरि साहू, फलेश्वर वर्मा बेमेतरा ने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय से जारी आदेश में नेशनल हाइवे अथॉरिटी व भारत सरकार को 3 महीने के भीतर मुआवजा प्रकरण को निराकृत कर कोर्ट को अवगत कराने कहा गया।
पूर्व में स्वीकृत मुआवजा राशि में 25 करोड़ रुपए की कटौती
विभाग की ओर से कुल 121 मुआवजा प्रकरण बनाए गए हैं, जिसमें ग्राम बहेरा में 4, बैजी में 11, लोलेसरा में 4, पिकरी में एक, बेमेतरा में 66, मोहभ_ा में 34, कोबिया में 9 और सिंघौरी में 02 प्रकरण बनाए गए हैं। इन प्रभावित किसानों को कुल 110 करोड रुपए का मुआवजा वितरण होना है। एनएच विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुआवजा प्रकरण लंबित होने के कारण बायपास निर्माण को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अब भारत सरकार की ओर से मुआवज राशि स्वीकृत करने के बाद बायपास निर्माण की राह खुल गई है।


