बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 23 दिसंबर। जिले में वाहन के बकाया टैक्स के भुगतान को लेकर वाहन मालिक रूचि नहीं दिखा रहे हैं। परिवाहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में एक मुश्त निपटान योजना प्रारंभ किया है जिसके तहत रोड टैक्स का बकाया आगामी मार्च 23 तक भुगतान करने पर बकायादारों को छूट का लाभ दिया जाएगा। जिले में योजना में 8 वाहन मालिकों से लाखों का टैक्स वसूल करना है।
सडक़ पर दौड़ रहे वाहनों के लिए शासन स्तर पर अलग-अलग वर्ग में टैक्स का निर्धारण किया गया है। निजी व व्यवसायिक उपयोग के वाहनो के लिए वाहन क्षमता अनुसार कर निर्धारण किया गया है। पूरे प्रदेश में बीते सत्र से बकाया रोड टैक्स वसूली के लिए एक मुश्त भुगतान की योजना प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत योजना के प्रारंभ में अलग-अलग श्रेणी के 119 वाहन मालिकों पर लाखो का टैक्स बकाया होने का ब्यौरा तैयार किया गया था। एक मुश्त निपटान योजना के तहत 1 अप्रैल 13 से 31 दिसंबर 2018 तक लंबित राशि पर छूट दिया जायेगा। मासिक कर यात्री वाहनों में कर ब्याज लंबित हो तो कर व ब्याज देने की योजना है।
जिले में 64 हजार से अधिक वाहन पंजीकृत
जिला परिवाहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में दो पहिया, चार पहिया, छोटे माल वाहक, बड़े मालवाहक, ट्रैक्टर, बस, एम्बुलेंस, यात्री बस समेत कुल 64587 वाहन पंजीकृत है। जिले में दो पहिया वाहन के अलावा माल वाहक वाहनों में भारी माल वाहक व कृषि वाहन में ट्रैक्टर का पंजीयन सर्वाधिक है।
चार पहिया वाहन की टैक्स गणना
वाहनों का रोड टैक्स तय मापंदंड के अनुसार 5 लाख रूपये तक के वाहनों पर 5 फीसदी टैक्स, 5 लाख से अधिक कीमत की कारों पर 6 प्रतिशत कर, इसी तरह पुराने वाहने पर कर अवधि व क्षमता अनुसार 1 लाख से लेकर 6 लाख का टैक्स का निर्धारण किया गया है।
कर की गणना विभिन्न पहलुओं से की जाती है। जैसे वाहन के प्रकार जैसे दोपहिया और चार पहिया वाहन, उद्देश्य यदि यह व्यक्तिगत या माल के परिवहन के लिए है। इन कारकों के अलावा, यह मॉडल, सीट क्षमता, इंजन क्षमता, निर्माण आदि पर भी निर्भर करता है। वाहन मालिक के लिए वाहन टैक्स स्लैब के अनुसार रोड टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। बहरहाल जिले में कामर्शियल व यात्री वाहनों का बकाया टैक्स वसूली के लिए लगातार किये गये प्रयासों के बाद जिले में परिवाहन विभाग को एक मुश्त योजना के तहत टैक्स वसूल हुआ है पर भुगतान करने वालों को अर्थदंड का छूट भी दिया गया है।
परिवहन विभाग की जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम 1991 के अनुसार वाहन मालिकों से रोड टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दिया गया। वाहन मालिक कर का भुगतान, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से कर सकता है। जिला कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वाहन कर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत लगाया जाता है और पंजीकरण के समय इसका भुगतान किया जाना जाता है। प्रदेश में रोड टैक्स का समय निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार वाहन मालिक अगर त्रैमासिक भुगतान करे तो तिमाही अवधि शुरू होने के पंद्रह दिनों के भीतर कर देना है।
योजना के तहत 28 लाख की वसूली
जिले में इस योजना के तहत फिलहाल 48 बकायादारो से 33 लाख 23 हजार का टैक्स वसूल किया जाना था, जिसमें से 2884775 कर वसूल किया गया है। शेष 498493 का छूट बकायादारो को दिया गया है। इसके बाद भी अभी जिले में 8 बकायादारो से टैक्स लाखों का कर वसूल किया जाना बाकी है। हालांकि इनमें ऐसे बकायादार भी है जिनका वाहन कंडम या फिर कालातित हो चुका है पर रिकार्ड में है । योजना के तहत मालवाहक वाहन व यात्री वाहन को शामिल किया गया है जिनका कर बकाया है।
जिला परिवाहन अधिकारी अरविन्द भगत ने बताया कि जिले में 48 प्रकरण में 28 लाख से अधिक का टैक्स मिला है। वहीं लगभग 5 लाख का अर्थदंड का छूट वाहन मालिकों को प्राप्त हुआ है। जिले में 8 वाहन मालिकों से वसूल किया जाना बाकी है।


