बस्तर

पत्नी की पिटाई से मौत, पति को 10 साल कैद
22-May-2026 11:08 PM
पत्नी की पिटाई से मौत, पति को 10 साल कैद

जगदलपुर, 22 मई। प्रधान सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े की अदालत ने आरोपी पति सोनसिंग कश्यप को अपनी पत्नी की गैर-इरादतन हत्या का दोषी पाया है। अदालत ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक के अनुसार घटना 1 जुलाई 2025 की है। थाना बंडाजी क्षेत्र के ग्राम पोटनार कोटवारपारा में आरोपी सोनसिंग कश्यप ने अपनी पत्नी लच्छनदई के साथ शराब पीने की बात को लेकर विवाद किया। आरोप है कि उसने पत्नी के कंधे और पैर के पुराने घाव वाले हिस्से पर जानबूझकर लात-घूंसों से मारपीट की, जिससे उसका पैर टूट गया तथा कंधे और छाती में गंभीर अंदरूनी चोटें आईं।

अभियोजन के अनुसार आरोपी ने घायल पत्नी का उपचार नहीं कराया, जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और आठ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर की क्यूरी रिपोर्ट में मृत्यु को हत्यात्मक प्रकृति का बताया गया।

मामले में थाना बंडाजी में प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के उपरांत अदालत ने आरोपी को धारा 105(2) के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।


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