रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी की पत्नी सॉम्यब्रता रे गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को जवाब दिया है.
दुष्यंत दवे ने अर्नब गोस्वामी की ज़मानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ‘तत्काल सुनवाई’ के लिए सूचीबद्ध करने को लेकर सवाल उठाया था.
सॉम्यब्रता ने लिखा है, ‘’ मैंने दुष्यंत दवे की चिट्ठी पढ़ी, मैं हैरान हूं, ये डराने वाला है. ना तो मैं दवे को जानती हूं और ना ही उनसे कभी मिली हूं. लेकिन जिस तरह दवे मेरे पति की याचिका को सलेक्टिव होकर टारगेट कर रहे हैं उसके जवाब में मुझे ये बताना ही होगा कि जब कई मामलों को कोर्ट के सामने वरीयता देते हुए पेश किया गया तो वो चुप रहे.’’
अपनी चिट्ठी में उन्होंने तीन मामलों का ज़िक्र किया है.
1.अगस्त 2019: रोमिला थापर की ओर से दायर याचिका. इसे जिस दिन दर्ज किया गया उसी दिन सुनवाई के लिए सूची में शामिल कर लिया गया. दवे इस मामले में उनके वकील थे.
इस केस का हवाला देकर वह लिखती हैं- ‘’ये याचिका पीड़ित की ओर से नहीं थी बल्कि ‘समाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से थी जो उन लोगों के मानवाधिकार बचाने को लेकर थी जिनपर नक्सली गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप थे’’
2.जून, 2020: विनोद दुआ की याचिका जिसमें उन्होंने अपने ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर को चुनौती दी थी. इसकी सुनवाई रविवार को की गई थी.
3.अप्रैल 2020: वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की याचिका जो उन्होंने गुजरात पुलिस की एफ़आईआर के ख़िलाफ़ दायर की थी. ये याचिका 30 अप्रैल को दायर हुई और 1 मई को इस पर सुनवाई हुई.
दवे ने चिट्ठी में क्या सवाल उठाया
इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखकर रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी की अंतरिम ज़मानत याचिका को 'चयनित तरीक़े' से 11 नवंबर को ‘तत्काल सुनवाई’ के लिए सूचीबद्ध किये जाने को लेकर आपत्ति जताई है.
अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई उनके याचिका दायर करने के अगले दिन ही हो रही है.
दुष्यंत दवे ने अपनी आपत्ति जताते हुए सेक्रेटरी जनरल से सवाल किया है कि हज़ारों लोग लंबे समय से जेलों में बंद हैं और उनके मामले हफ़्ते, महीने तक पड़ा रहता है, लेकिन ये मामला कैसे और क्यों तुरंत ही सूचीबद्ध हो जाता है.
उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से पूछा है कि क्या मामले को "तत्काल सुनवाई के लिए" चीफ़ जस्टिस की ओर से आदेश के बाद सूचीबद्ध किया गया है या ये फ़ैसला सेक्रेटरी जनरल ने खुद लिया है?
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
5 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अनर्ब गोस्वामी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच इस मामले की सुनवाई 10.30 बजे करेगी.
क्या है ये मामला?
अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने साल 2018 के एक मामले में गिरफ़्तार किया है, उनपर एक इंटीरियर डिज़ाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.
उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अंतरिम ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी थी, जिसे कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए निचली अदालत में जाने की सलाह दी.
अर्णब गोस्वामी ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. (bbc.com/hindi)