रायपुर

राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) हटाने शाह को रमन ने लिखा पत्र
22-Nov-2025 6:54 PM
राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) हटाने शाह को रमन ने लिखा पत्र

रायपुर, 22 नवंबर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री  अमित शाह को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने का आग्रह किया है। यह पहल छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए की गई है।इस  पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने डॉ रमन सिंह का  आभार प्रकट किया है।

अपने पत्र में उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच 74/26 अनुपात वाले पेंशन दायित्व बंटवारे के तहत दोनों राज्यों को आपसी सहमति से बजट आवंटन कर भुगतान करना होता है। लेकिन प्रक्रिया में विलंब होने के कारण महंगाई राहत (ष्ठ्र/ष्ठक्र) की किश्तों का आदेश समय पर जारी नहीं हो पाता, जिससे राज्य के पेंशनरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इस स्थिति के कारण दोनों राज्य में मध्यप्रदेश से लगभग 5.30 लाख छत्तीसगढ़ से करीब 1.30 लाख पेंशनर्स प्रभावित हो रहे हैं और पिछले 71 महीनों (लगभग 6 वर्ष) से राज्य को एरियर का पारस्परिक भुगतान नहीं कर सका है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि पेंशनरों के हित में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को समाप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ, ताकि भविष्य में पेंशनरों को समय पर वित्तीय लाभ मिल सके।

यह पत्र भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा दिए गए आवेदन और मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर भेजा गया है।

ज्ञात हो कि इस मामले को लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के नेतृत्व में गत दिनों विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से भेंट कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन देकर जरूरी सहयोग का आग्रह किया था।


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