रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 नवंबर। टिकरापारा पुलिस ने छ माह पहले 5.40 लाख की धोखाधड़ी करने वाले राजू बाघ को गिरफ्तार कर लिया है।अपना सहारा जन सेवा कल्याण समिति का अध्यक्ष बताकर संस्था में सदस्य बनाने एवं मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 5,40,000/- की ठगी की थी।
पुष्पा नामदेव पति विकास अग्रवाल निवासी रायपुर , थाना टिकरापारा रायपुर ने शिकायत की थी । उसने बताया था कि वर्ष 2024 में राजू बाघ ने अपना सहारा जन सेवा कल्याण समिति नामक संस्था में सदस्य बनने व मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 5,40,000 रूपये की धोखाधड़ी की थी। पैसे वापस मांगने पर राजू बाघ अश्लील गाली-गलौच कर उठवा देने की धमकी दे रहा है। शिकायत की जांच में पुलिस ने पाया कि पुष्पा की वर्ष 2024 में जान-पहचान सब्जी वाले राजू बाघ से हुई थी।स्वयं को अपना सहारा जन कल्याण सेवा समिति का अध्यक्ष बताकर पुष्पा नामदेव को उक्त संस्था में सदस्य बनने व उससे मुनाफा होने की बात कहकर 01 लाख रूपये की मांग की ।इस पर पुष्पा ने किश्तों में ऑनलाईन रकम मार्च व अप्रेल माह वर्ष 2024 में राजू बाघ के मोबाईल नम्बर 62672ङ्गङ्गङ्गङ्ग में फोन पे की। इसी प्रकार राजू बाघ ने अपने संस्था अपना सहारा जन सेवा कल्याण समिति में सदस्य बनने का झांसा देकर करीब 07 लाख रूपये ऑनलाईन व नगद माध्यम से प्राप्त किया था। राजू बाघ ने बीच-बीच में कुछ रकम प्रॉफिट बताते हुए ऑनलाईन हस्तान्तरण किया। इसके बाद अचानक से राजू बाघ ने रकम देना बन्द कर दिया और जहां निवास करता था वह घर खाली करके चला गया और अपना फोन भी बन्द कर दिया। तब पुष्पा ने अपने स्तर पर पता किया कि उक्त संस्था का क्या काम है कैसे मुनाफा कमाती है तो पता चला राजु बाघ अपने तथाकथित संस्था द्वारा कोई रोजगार काम नहीं सिखाता न ही इससे उसे कोई मुनाफा होता है।
राजू बाघ से अपने दिये रकम मांगने पर उनके द्वारा टाल-मटोल करने लगा तब उनके मध्य दिसम्बर 2024 में रकम लेनदेन के सम्बन्ध में इकरारनामा कर यह तय हुआ कि उसको 5,40,000 रूपये देना बकाया है जो उक्त रकम राजू बाघ ने वापस नहीं किया है। पुष्पा द्वारा मांग करने पर नहीं देने और जान से मरवा देने की धमकी देने लगा। इसकी रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा र धारा 318 (4), 296, 351 (2) पंजीबद्ध किया था। पुलिस ने रविवार को
राजू बाघ को पकड़ कर थाने में पूछताछ करने पर उसने जुर्म स्वीकार किया । समिति कार्यालय से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज रसीद, पंजीयन, रजिस्टर, आईडी कार्ड व अन्य दस्तावेज तथा सम्बन्धित बैंक पासबुक, ओप्पो कम्पनी का मोबाईल, उक्त संस्था का रबर सील, पैड, विभीन्न बैंकों का एटीएम/डेबिट कार्ड तथा उसका आईडेन्टी पेन, निर्वाचन, आयुष्मान, ई श्रम कार्ड जप्त किया गया है।


