रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 नवम्बर। पांच साल पहले टाटीबंध स्थित मुर्गन ट्रांसपोर्ट के सामने कार से 21 किलो गांजा के साथ पकड़ाए आरोपी सूर्यकांत नाग, उमेश मनहीरा और धीरेन्द्र मिश्रा को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20(बी)(२)(बी) के मामले में 10 साल कैद और 1-1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। इनमें से एक महासमुंद जिले से कांग्रेस के एक पूर्व विधायक का करीबी रिश्तेदार है। लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि 16 दिसंबर 2020 की रात आमानाका पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रिंग रोड होकर सरायपाली की ओर से आ रही कार सीजी 06जीई6006 में तीन व्यक्ति गांजा लेकर दुर्ग की ओर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने मुखबिर के बताए गए हुलिए और गाड़ी नम्बर के आधार पर कार को रोककर तलाशी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कार से 21 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपी सूर्यकांत नाग, उमेेश मनहीरा और धीरेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन ने कोर्ट में बताया कि पूरी कार्यवाही निर्देशानुसार, पारदर्शी एवं स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में हुई। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषियों को 10 साल कैद और 1-1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।


