रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 नवंबर। किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम देने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान की अदालत ने आरोपी भूपेंद्र ध्रुव को 20 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना की सजा से दंडित किया है। मामले में थाना सरस्वती नगर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धाराए 363, 366, 376, 376(2)(ढ), 376(3), 506 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराए 4 व 6 के तहत 10 फरवरी 2022 को आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन के अनुसार 14 वर्षीय पीडि़ता 12 दिसंबर 2021 की दोपहर 3 बजे भागवत देखने जा रही हूँ, कहकर घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। आरोप है कि उसी समय आरोपी भूपेंद्र ध््राुव ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। और उसके साथ जगरन दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण और अन्य धाराओं का अपराध दर्ज कर पीडि़ता संहित आरोपी कर खोजबीन किया गया। आरोपी भुपेंद्र हो हिरासत में लिया गया। किशोरी का बयान लेकर उसे अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक विमला तांड़ी ने अपना पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष से वकील दिनेश मिश्रा रहे। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी भुपेंद्र ध्रुव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 5 सौ रूपए का अर्थ दण्ड लगाया गया।


