रायपुर

मछली पकडऩे गए साथी आपस में भिड़े कैंची पेट में दे मारी, रंजिश पर महिलाओं के बीच मारपीट
12-Nov-2025 6:04 PM
मछली पकडऩे गए साथी आपस में भिड़े कैंची पेट में दे मारी, रंजिश पर महिलाओं के बीच मारपीट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 नवंबर। राजधानी में बीते दो दिनों में मारपीट की घटनाएं सामने आई है। इसमें डीडीनगर इलाके में खारून नदी में मछली पकडऩे गए साथी पर दूसरे ने पैसों नहीं देने पर कैची पेट में घोप दिया। वहीं गाड़ी सीज करने और पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज और मारपीट हो गई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं का अपराध दर्ज किया है।

 डीडी नगर पुलिस के मुताबिक राजकरण यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इन्द्रप्रस्थ डिपरापारा घनश्याम नगर में रहता है। सोमवार शाम को वह अपने मामा और दीपक साहू के साथ मछली पकडऩे खारून नदी पर गए थे। शाम दीपक ने मामा से हजार रूपए की मांग की तो मामा ने उसे अभी पैसा नहीं है करके मना किया तो दीपक साहू ने उसके साथ गाली गलौज की। जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे कैची से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में देवेंद्र यादव को पेट में गंभीर चोट आई। दीपक साहू मौके से फरार हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

उधर कोतवाली इलाके में पुजारी पार्क के पास फाइनेंस कम्पनी के एरिया हेड वी मनोज कुमार के साथ गाड़ी सीज करने की बात को लेकर देवाशीष साहू ने गाली गलौज कर हाथ मुक्के से मारपीट कर दी।

 मनोज कुमार ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई।  बताया कि

वह टाटा कैपिटल फाइनेंस कंपनी लिमि. में एरिया हेड के पद पर है। शुक्रवार दोपहर देवाशीष साहू पुजारी पार्क के पास आफिॅस में आकर ट्रक का सीज करने की बात को लेकर गाली गलौज कर रहा था।  जिसे मना करने पर उसने जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर दी। झगड़ा होता देख ऑफिस के स्टाफ ने बीच बचाव किया।

उधर खम्हारडीह के कचना नालापारा में पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। द्रोपति धीवर और उसके पति ने बिलासो बीबी और उसकी बेटी के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी। बिलासो ने बताया कि कल शाम को वो अपनी बेटी के साथ काम से घर लौट रही थी। तभी द्रोपति धीवर उसे देख कर गाली देने लगी। इसके बाद बिलासो की मौसी द्रोपति को गाली गलौज से मना करने गई तो उसने उसकी मौसी के साथ भी गाली गलौज कर मारपीट की। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 296, 115-2,117-2,351-2, 324-4 और 3-5 का अपराध दर्ज कर कार्रवाई की।


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