रायपुर

दिल्ली के ठग ने सोलर व्यापारियों से 35 लाख लिए, कम्पनी में चेयरमेन का पद देने का दिया था झांसा
07-Nov-2025 8:04 PM
दिल्ली के ठग ने सोलर व्यापारियों से 35 लाख लिए, कम्पनी में चेयरमेन का पद देने का दिया था झांसा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 नवंबर। दिल्ली के ठग ने राजधानी के सोलर व्यवसायी को छत्तीसगढ़ में कम्पनी का चेयरमेन और वाईस चेयरमेन बनाने के नाम पर दो लोगों से 35 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी विजय कुमार चौरसिया ने खुद को कम्पनी का चेयरमेन बताकर सोलर पैनल का टेंडर और पद देने का झांसा देकर धोखाधड़ी कर दी। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 420 दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ कोलकता में भी ठगी के मामले दर्ज हुए हैं।

पुलिस के मुताबिक अनिल कुमार श्रीवास, निवासी ग्रीन पैराडाइज वैली, विशाल नगर, रायपुर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि तीन साल पहले दिल्ली निवासी विजय कुमार चौरसिया ने स्वयं को  एमएसएमईपीसीएल का चेयरमेन बताकर उसे और उसके साथी रौशन श्रीवास से 35 लाख रुपये की ठगी की है।

अनिल ने आगे बताया कि उसकी मुलाकात 5 अप्रैल 2023 को जोरा रायपुर स्थित अशोका बिरयानी रेस्टोरेंट में विजय कुमार चौरसिया से हुई थी। बातचीत के दौरान विजय ने खुद को एमएसएमईपीसीएल  का चेयरमेन बताया और कहा कि यह संस्था केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है, जो देशभर में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करती है। उसने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए टीम गठन किया जा रहा है। जिसके लिए आरोपी ने दोनों को कम्पनी में चेयरमेन के पद का ऑफर दिया। अनिल श्रीवास को वाइस चेयरमेन पद के लिए 15 लाख और रौशन श्रीवास 20 लाख की मांग की गई। अनिल और रौशन उसके झांसे में आ गए। और 6 अप्रैल 2023 को अभनपुर स्थित लखन हिंदू होटल के बाहर दोनों से 2-2 लाख नकद प्राप्त किए। इसके बाद अप्रैल से दिसंबर 2023 तक अलग-अलग माध्यमों से नकद, ऑनलाइन और नेट बैंकिंग के माध्यम से 35 लाख रुपये चौरसिया को दिए गए।

विजय चौरसिया ने दोनों को नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड भी जारी किया था। साथ ही प्रति माह 1 लाख वेतन और आवासीय सुविधा देने का आश्वासन दिया। परंतु नियुक्ति के बाद न तो कोई वेतन मिला, न ही कोई सरकारी सुविधा। इसके बाद जब दोनों ने संस्था के रायपुर कार्यालय में जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि विजय चौरसिया के जारी सभी दस्तावेज फर्जी हैं।

जब  चौरसिया से संपर्क कर पैसे वापस मांगने की कोशिश की, तो उसने गाली गलौज कर धमकी दी। इस मामले में अनिल श्रीवास ने थाना अभनपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी विजय कुमार चौरसिया के विरुद्ध धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।


अन्य पोस्ट