रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 अक्टूबर। जीएसटी कटौती को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखा है। इसमें किसी भी तरह की विभागीय खरीदी जो 2.50 लाख से अधिक की हो तो उस पर 2 फीसदी की दर से जीएसटी टीडीएस की काट कर भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
वित्त विभाग का कहना है कि इस संबंध में पहले से मौजूद प्रावधान का पालन न किए जाने से राज्य शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। केंद्रीय एवं छत्तीसगढ़ दोनों के ही माल एवं सेवाकर अधिनियम के तहत शासकीय विभागों के लिए की जाने वाली सामाग्री खरीदी एवं सेवा प्राप्ति प्रदायकर्ता (सप्लायर) तथा ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान में स्रोत पर कटौती के संबंध में पूर्व में जारी किए गए निर्देशों को निरस्त करते हुए नए निर्देश जारी किए गए हैं।
वित्त विभाग ने यह निर्देश जारी करते हुए बताया है कि मयामी-टीडीएस डिडक्टर) के रूप में उनके खाते में प्रवेश से राज्य शासन को राजस्व की क्षति नहीं होती है। इसलिए इन सामान की अनिवार्यता होनी चाहिए। संपूर्ण एवं व्यूअर अपने भुगतानकर्ता अधिकारियों द्वारा डीडीओ के माध्यम से (टीडीएस) के कार्मिकों के पोर्टफोलियो से सुनिश्चित की जाए। भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि वेंडर गैस्टिन द्वारा वर्तमान में वैध हो गया है।
वित्त विभाग ने कहा है विभाग या स्थापना, संचालनालय, स्थानीय प्राधिकारी, शासकीय अभिकरण शासन के डीडीओ, राज्य सरकार की कंपनिया, निगम, मंडल, आयोग, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण, अनुदान प्राप्त शासकीय संस्थाओं या किसी नाम से राज्य शासन के कार्यालयों द्वारा, किसी कराधेय वस्तु या सेवा के लिए 2.5 लाख से अधिक का भुगतान होने पर दो प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती किया जाएगा।


