रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 मई। अवैध गांजा तस्करी करने वाले दो भाइयों को एनडीपीएस मामले में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट ने 5 साल जेल और 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। होरीलाल निषाद से 4. 900 किलो ग्राम, हेमंत निषाद 4.910 किलो कुल 09 किलो 810 ग्राम गांजा रखे थे।
दोनों को31 मई 21 को रात 19:40 बजे थाना आजाद चौक पुलिस नेको पकड़ा था।मुखबीर सूचना मिली कि दो व्यक्ति काले रंग के बिना नंबर की मोटर सायकल में सफेद प्लास्टिक की बोरी में गांजा रखकर मंदिर हसौद तरफ से रायपुर जाने निकले थे। जो रात करीब 10.00 बजे लाखे नगर चौक से विवेकानंद आश्रम होते हुएटाटीबंध तरफ अवैध रूप से गांजा बेचने जा रहे थे । दोनों को पकड़ पूछताछ में आरंग निवासी और सगे भाई बताया । अभियोजन की ओर से केके चंद्राकर ने बताया कि पुलिस ने दोनों को खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट 20बी (।।) ब के तहत कोर्ट में पेश करने पर 5 साल की जेल , 50- 50 हजार का जुर्माना लगाया है।