रायपुर

एनआरआई कोटे से होने वाली भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फै सले पर हो
02-May-2025 4:35 PM
एनआरआई कोटे से होने वाली भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फै सले पर हो

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 मई।
छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजो में अप्रवासी भारतीय छात्रों के कोटे से होने वाली भर्ती प्रक्रिया एवं पात्रता को सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2024 को दिए फैसले के अनुसार करने की मांग की है। प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सक और आईएमए के पूर अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने सीएम विष्णु साय, चिकित्सा मंत्री एसबी जायसवाल मुख्य सचिव और चिकित्सा शिक्षा सचिव, डीएमई को पत्र लिखा है । उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार चिकित्सा संस्थानों में भर्ती हेतु नीट परीक्षा उत्तीर्ण अप्रवासी भारतीय की निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया में वंशावली के निकटतम रिश्तेदारों को निर्धारित आरक्षण का लाभ  दिया जाना है एवं  उच्चतम न्यायालय ने निजी चिकित्सा संस्थानों में अप्रवासी भारतीय छात्र कोटे में दूर के रिश्तेदारों के भर्ती प्रक्रिया को लाभ देने से रोके जाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद रक्त वंशावली के स्पष्टीकरण के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित राजपत्र नोटिफिकेशन जारी होने से भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शीता एवं विश्वसनीयता मिलेगी।यह बिंदु पिछले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद  सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, आने के कारण पालन नहीं किया जा सका था । अप्रवासी भारतीय छात्र कोटे में भर्ती प्रक्रिया के संबंध  में छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग पत्र  13 अक्टूबर 24 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय के पत्र के माध्यम से अभिमत प्राप्त किया गया है।

 

डॉ. गुप्ता ने कहा  केंद्रीय अधिनियम की परिभाषा के अनुसार अप्रवासी भारतीयों की नियतांक श्रेणी की सीटों में अप्रवासी भारतीय होने से संबंधित समुचित वंशावली प्रमाण पत्र, परिभाषा एवं श्रेणी के अनुसार प्रवेश देने और निर्धारित तिथि तक, गाइडलाइन के अनुसार नीट उत्तीर्ण  विद्यार्थी मेरिट क्रम में अप्रवासी भारतीय उत्तीर्ण विद्यार्थी उपलब्ध न होने पर मुक्त (ओपन )श्रेणी मेरिट के अनुसार के  विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी छत्तीसगढ़ शासन स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़, चिकित्सा ,दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, फिजियोथैरेपी स्नातक प्रवेश नियम 25 मई 2018 की नियमावली राजपत्र के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन करें. ताकि अप्रवासी  भारतीयों  कोटे से वंशावली के अनुसार  छत्तीसगढ़ के निजी चिकित्सा संस्थानों में अपात्र छात्रों की भर्ती को रोका जा सके।
 


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