राष्ट्रीय
झारखंड के 3,000 से ज्यादा शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेंगी : सुप्रीम कोर्ट
15-Oct-2020 8:59 AM

Join WhatsApp Group 1 यहाँ क्लिक करे
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के 3,000 से ज्यादा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी। साथ ही रोजगार नीति 2016 को खत्म करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर.सुभाष की पीठ ने कहा, "जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाता है। यदि कोई रिज्वाइंडर एफिडेविट हो तो अगली सुनवाई की तारीख से पहले दाखिल करें। इस बीच, जो शिक्षक निर्धारित जिले में काम कर रहे हैं, करते रहें। उनका तबादला भी नहीं किया जाएगा, जैसा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। यह अंतरिम राहत सुनवाई की अगली तारीख तक बनी रहेगी।"
शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 4 नवंबर तय की है।(आईएएनएस)
Join WhatsApp Group 2 यहाँ क्लिक करे