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‘नान’ भ्रष्टाचार मामला: न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व एजी को अग्रिम जमानत दी
28-Feb-2025 2:23 PM
‘नान’ भ्रष्टाचार मामला: न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व एजी को अग्रिम जमानत दी

नयी दिल्ली, 28 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता (एजी) सतीश चंद्र वर्मा को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वर्मा से जांच में सहयोग करने को कहा।

वर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने सुनवाई के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यह गलत निष्कर्ष निकाला है कि हिरासत में पूछताछ की जरूरत थी।

उन्होंने दलील दी कि आरोपों के आधार पर कोई अपराध नहीं बनता।

राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि विधि अधिकारी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

प्राथमिकी में वर्मा के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को मामले में जमानत दिलाने में मदद की।

कथित भ्रष्टाचार का यह मामला घटिया गुणवत्ता वाले चावल, चना, नमक आदि की आपूर्ति से संबंधित है और इस मामले में नौकरशाहों सहित कई प्रतिष्ठित लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

वर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के 13 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले अधीनस्थ अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। (भाषा) 

 


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