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तीन विमानों के इंजनों का इस्तेमाल बंद करने संबंधी आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंची स्पाइसजेट
12-Sep-2024 1:05 PM
तीन विमानों के इंजनों का इस्तेमाल बंद करने संबंधी आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंची स्पाइसजेट

नयी दिल्ली, 12 सितंबर विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें पट्टेदारों को भुगतान न करने के कारण उसे तीन विमानों के इंजनों का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया गया है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट के वकील से 11 सितंबर के उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक ई-मेल भेजने को कहा।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘कृपया ई-मेल भेजें।’

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि स्पाइसजेट ने बकाया भुगतान के लिए एक सहमत अंतरिम व्यवस्था का उल्लंघन किया है। खंडपीठ ने भुगतान न करने के कारण स्पाइसजेट को तीन इंजनों का इस्तेमाल बंद करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा था।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 14 अगस्त को स्पाइसजेट को 16 अगस्त तक तीन इंजनों का इस्तेमाल बंद करके उन्हें पट्टेदारों - ‘टीम फ्रांस 01 एसएएस’ और ‘सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस’ को सौंपने का निर्देश दिया था।  (भाषा)

 


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