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हरियाणा, 1 मार्च । हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कहा है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम हार्डकोर अपराधी नहीं हैं.
अंग्रेजी अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक़, हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका में हरियाणा सरकार की ओर से गुरमीत राम रहीम को दी गई चालीस दिनों के परोल के फ़ैसले को चुनौती दी गयी थी.
खट्टर सरकार ने अपने फ़ैसले का बचाव करते हुए कहा है कि 'इन हत्याकांडों में उन्हें आपराधिक साजिश रचने के लिए कुछ अन्य लोगों के साथ दोषी क़रार दिया गया है.
उन्हें धारा 120-बी में दोषी ठहराए जाने की वजह से आईपीसी की धारा 302 में दोषी पाकर सज़ा दी गयी है. धारा 120-बी एक स्वतंत्र मामला है. इस धारा के तहत अभियोग स्वतंत्र रूप से लगाए जाते हैं.'
सरकार की ओर से पेश किए गए दूसरे तर्क में कहा गया है कि गुरमीत राम रहीम इनमें से किसी मामले में हमलावर नहीं थे. (bbc.com/hindi)