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कमजोर वर्गों में गली वासियों, कूड़ा बीनने वालों को राशन कार्ड में मिले प्राथमिकता
03-Jun-2021 4:28 PM
कमजोर वर्गों में गली वासियों, कूड़ा बीनने वालों को राशन कार्ड में मिले प्राथमिकता

नई दिल्ली, 3 जून | कोरोना महामारी से गरीब लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए सड़क पर रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले, फेरीवाले और रिक्शा चालक देश भर में एनएफएसए राशन कार्ड के तहत तेजी से कवर किए जाने वाले आबादी के सबसे कमजोर वर्गों में शामिल हैं। केंद्र ने राशन कार्ड जारी करने और समाज के सबसे कमजोर और कमजोर वर्गों को राशन उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आबादी के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचने और कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के लिए एक सलाह जारी की है।

कोविड -19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों को एनएफएसए राशन काडरें की पहचान करें और उनके तहत उपलब्ध कवरेज का उपयोग करके संबंधित एनएफएसए सीमाएं जारी करें।

इस सलाह में कहा गया है, "राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की जानकारी हो सकती है कि महामारी के दौरान, मीडिया, समाचार पत्रों, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों के माध्यम से कई रिपोर्ट और शिकायतें आई हैं जो बताती हैं कि समाज के कमजोर और सबसे कमजोर वर्ग सड़क पर रहने वाले, कूड़ा बीनने वाले, फेरीवाले, रिक्शा चलाने वाले, प्रवासी मजदूर आदि, जिन्हें राशन की सख्त जरूरत है, वह राशन कार्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं।"

बताया गया है कि "ऐसा महसूस किया गया है कि कुछ गरीब और जरूरतमंद लोग, जिनके पास पते का प्रमाण भी नहीं हो सकता है, उन्हें राशन कार्ड प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है।"

इसमें आगे कहा गया है कि एनएफएसए के तहत पात्र व्यक्तियों और परिवारों की पहचान और उन्हें राशन कार्ड जारी करने की परिचालन जिम्मेदारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की है।

उक्त आदेश के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि विभाग को एक पखवाड़े में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (आईएएनएस)
 


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