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नई दिल्ली, 2 जून| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को बिहार हथियार बरामदगी मामले में हथियार तस्कर राजीव कुमार के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने बिहार के गया जिले के निवासी कुमार को भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की कई धाराओं के तहत नामजद किया है।
मामला रिजवाना बेगम के परिसर से चार्जशीटेड आरोपी शमशेर आलम के खुलासे पर तीन एके-47 राइफल की बरामदगी से जुड़ा है।
बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था, और एनआईए ने 5 अक्टूबर, 2018 को जांच अपने हाथ में ले ली थी। अब तक, एनआईए ने चार्जशीट में 14 लोगों को नामजद किया है।
अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला है कि सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो (सीओडी), जबलपुर (मध्य प्रदेश) के कुछ कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों ने हथियार तस्करों के एक समूह के साथ साजिश रची थी और बड़ी संख्या में एके सीरीज राइफलें, उनके पुर्जे और एसएलआर जबलपुर सीओडी के शेड से चुराए थे।
अधिकारी ने कहा, इस रैकेट के सरगना पुरुषोत्तम लाल रजक, जो सीओडी के पूर्व सहयोगी थे, उन्होंने एके-47 जैसे निषिद्ध हथियारों का निर्माण किया था। उनके पास से अब तक 22 एके-47 बरामद हुई है।
सीओडी जबलपुर से चुराए गए इन हथियारों को फिर मुंगेर के हथियार तस्करों को आपूर्ति की गई, जिन्हें बाद में माओवादियों और अपराधियों को आपूर्ति की गई।
अधिकारी ने कहा कि कुमार चार्जशीटेड आरोपी मंजूर आलम का करीबी सहयोगी है। वह हथियारों की आपूर्ति की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी था और आलम से हथियार प्राप्त करता था और बिहार व झारखंड में माओवादियों और अपराधियों को इसकी आपूर्ति करता था। (आईएएनएस)


