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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 26 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है कि कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद स्टेट बार कौंसिल का नया चुनाव क्यों नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में स्टेट बार कौंसिल को भी जवाब देने के लिये कहा गया है।
हाईकोर्ट में अधिक्ता उत्तम पांडेय ने अधिवक्ता अवध त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि स्टेट बार कौंसिल का पांच वर्षीय कार्यकाल 2 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुका है। चुनाव नहीं होने के बाद इसका कार्यकाल 6 माह के लिये बढ़ाया गया था। यह अवधि भी 2 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। स्टेट बार कौंसिल के कार्यकाल में सिर्फ एक बार वृद्धि की जा सकती है उसके बाद चुनाव कराना अनिवार्य है पर अगस्त में चुनाव न कराकर इसका कार्यकाल फिर 6 माह के लिये बढ़ा दिया गया, जिसका प्रावधान ही नहीं है।
चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बार कौंसिल ऑफ इंडिया तथा स्टेट बार कौंसिल से जवाब दाखिल करने के लिये कहा है।


