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रायपुर, 11 जून। डीसीपी सेंट्रल जोन ने मादक पदार्थों की बिक्री करने वाली कुख्यात आदतन बदमाश मुस्कान रात्रे को जिला बदर किया है। उसे
रायपुर शहर के अलावा रायपुर ग्रामीण , दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार-भाटापारा से भी बाहर रहना होगा । मुस्कान रात्रे के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के यह कार्रवाई की गई है। मुस्कान रात्रे लंबे समय से अवैध गतिविधियों, विशेषकर नशीले पदार्थों एवं अवैध शराब के कारोबार, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास, अवैध गांजा बिक्री तथा अन्य संगीन मामलों समेत कुल 20 से अधिक अपराधों में संलिप्त रही है। उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन, आपराधिक इतिहास, स्वतंत्र साक्षियों के कथन तथा उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण उपरांत इन जिलों की राजस्व सीमाओं से 03 माह की अवधि हेतु बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।


